-तदर्थ सेवा अवधि पेंशन में जोड़ने पर निर्णय लेने के कोर्ट आदेश को दी थी चुनौती
प्रयागराज, 10 जनवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 397 दिन की देरी से दाखिल राज्य सरकार की विशेष अपील काल बाधित मानते हुए खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने एकलपीठ के ऐसे आदेश को चुनौती दी, जिसका पालन करने से सरकार को कोई हानि नहीं होगी। ऊपर से अपील दाखिल करने में 397 दिन की देरी का उचित कारण भी नहीं दिया गया है। कोर्ट ने सरकार की विलंब माफी अर्जी भी निरस्त कर दी है।
एकलपीठ ने स्वास्थ्य विभाग को याची की सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में तदर्थ सेवा काल को जोड़ने की मांग पर सकारण निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जिसका पालन न कर विभाग ने व्यर्थ ही चुनौती दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने उप्र राज्य की तरफ से दाखिल विशेष अपील पर दिया है। याची विपक्षी डाक्टर अवनीश कुमार राय का कहना था कि याची आजमगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सक पद से सेवानिवृत्त हुआ और पेंशन निर्धारित करने के लिए अपनी तदर्थ सेवा अवधि को भी क्वालीफाइंग सेवा में जोड़ने की मांग की। हाईकोर्ट ने इस पर विचार कर नियमानुसार सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। जिसे अपील में चुनौती दी गई