बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 के प्रतिबंध लागू

बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 के प्रतिबंध लागू

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर । दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। ग्रैप-2 के इन प्रतिबंधों के मद्देनजर सरकार लोगों से परिवहन के सार्वजनिक साधनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 248 दर्ज किया गया। 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली का एक्यूआई 300 के पार जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की आबोहवा होगी।

ग्रैप-2 की 11 पाबंदियों के तहत इमरजेंसी सेवाओं के अलावा डीजल जनरेटरों पर बैन लगेगा, होटल, रेस्तरां, भोजनालयों व ढाबों के तंदूर में लकड़ी व कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और पार्किंग फीस को बढ़ाया जाना शामिल है। इसके साथ ही अतिरिक्त बसें चलाए जाने के ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू रहेंगी।