राजस्थान मंत्रिमंडल ने किए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के 35 प्रस्ताव पारित

राजस्थान मंत्रिमंडल ने किए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के 35 प्रस्ताव पारित

जयपुर, 02 मार्च । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार देर रात को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन किया है। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें जिसके विरूद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो एवं न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया हो। साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय व तीन साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। इसमें डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य वन नीति-2022 को स्वीकृति, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकाने के लिए जलवायु परिवर्तन नीति, ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने का उद्देश्य से राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन का अनुमोदन किया है। इसी प्रकार भू-आंवटन नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, इससे शहीद स्मारकों का निर्माण शीघ्र हो सकेगा। शहीद के जन्मस्थान पर निशुल्क भूमि आवंटित की जा सकेगी। बैठक में 1 जून, 2002 एवं इसके पश्चात 2 से अधिक संतानों वाली विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार नियुक्ति दिए जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। जेके सीमेंट के नए प्लांट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई। इसमें 5000 करोड़ का निवेश, 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग के नॉन क्रिमीलेयर अभ्यर्थियों की एमबीबीएस की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 के प्रारूप, जोधपुर में सिटी इनोवशन कलस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब (एआईओटी) स्थापित करने के लिए सेक्शन-8 कंपनी बनाने, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में संशोधन होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

बाड़मेर जिले के ग्राम गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, सैन समाज को बीकानेर में हाॅस्टल के लिए भूमि आवंटित, श्वानों के लिए बनेगा शेल्टर हाउस बनाने आदि प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

मत्रिमंडल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि विधि मंत्री स्तर पर बनी कमेटी द्वारा एक्ट के संबंध में गहन अध्ययन किया जाएगा। साथ ही उचित समाधान के साथ मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।