जयपुर, 10 जनवरी । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को किया जा रहा है। इसमें राजीनामा योग्य फौजदारी, दीवानी धारा 138 एन.आई एक्ट से सबंधित प्रकरण राजस्व तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहां लंबित प्रकरणों को सम्मिलित किया जा रहा है। साथ ही प्री-लिटिगेशन के भी सभी प्रकृति के प्रकरणों को सम्मिलित किया जा रहा है।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी बैंकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी तरफ से ऋण वसूली मामलों के निस्तारण के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे उच्च स्तर पर बैठक का आयोजन कर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में समस्त बैंकों के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश जारी किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के प्रकरण चिह्नित किए जा सकेंगे। लंबित प्रकरणों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाते हुए इस बार रालसा की वेबसाइट www.risa.gov.in के जरिए या सीधे ही आरएसएलएसए-22 प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। लम्बित प्रकरणों के लिए न्यायालय में उपयोग में लाए जा रहे सीआईएस में दर्ज प्रकरणों को संबंधित न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के कार्मिक द्वारा आरएसएलएसए-22 प्लेटफार्म पर चिन्हित कर रैफर किया जा सकेगा। कोई पक्षकार/अधिवक्ता अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किये जाने हेतु रालसा की मोबाईल एप न्याय-रो-सारथी को रालसा की वेबसाईट से इंस्टॉल करके उस पर भी रिक्वेस्ट डाल सकता है। प्री-लिटिगेशन श्रेणी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों में विरोधी पक्षकार को व्यक्तिगत सुनवाई के साथ-साथ ई-मेल / मोबाइल या व्हाट्सअप पर कॉल करके अथवा आरएसएलएसए-22 प्लेटफॉर्म के जरिए भी ऑनलाईन सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में नवाचार करते हुए स्थानीय कॉलेज छात्रों को भी पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता के लिए शामिल किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान करने के लिए कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा योजना के प्रमोशन के लिए कैम्प का आयोजन किया जायेगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता गधों में लम्बित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी कर निर्देशित किया गया है कि जिला उपभोक्ता मंच समस्त राजस्थान एवं राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के परिसर में आवश्यकतानुसार प्री-काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जायेंगे।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रम/नियोजन संबंधी मामलों एवं मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामलों के अधिकाधिक निस्तारण के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं एवं इस बाबत श्रम एवं नियोजन संबंधी मामलों को सुलह एवं समझौते के माध्यम से निस्तारित करने के लिए निदेशक मण्डल को आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए जाने के लिए विचार करने बाबत् भी निर्देशित किया गया है।