जोधपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी: चाइनीज मांझे पर रोक, निषेधाज्ञा लगाई

जोधपुर, 10 जनवरी । जोधपुर शहर में वैसे तो मकर संक्रांति पर पतंगबाजी नहीं होती है। अमूमन जोधपुर शहर में पतंगबाजी जुलाई- अगस्त में रहता है और रक्षाबंधन एवं पंद्रह अगस्त पर विशेषत: रहता है, फिर भी कमिश्नरेट पुलिस ने मकर संक्रांति पर होने पर वाली पतंगबाजी और उसमें उपयोग किए जाने वाले चायनीज मांझे को लेकर निषेधाज्ञा लगाई है। प्रतिबंधित चायनीज मांझा बेचने पर पूर्ण रोक रहेगी।

पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ के अनुसार इस बार मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी को लेकर समय सीमा भी निर्धारित की गई है। सुबह छह से आठ एवं शाम पांच से सात बजे तक पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजार में मिलने वाले चायनीज मांझे का ना तो उपयोग किया जाएगा और ना ही दुकानदार इसे बेचें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस आयुक्तालय द्वारा आदेश बुधवार से लागू होने के साथ आगामी 27 फरवरी तक लागू रहेगा।

अभी हाल ही में दो दिन पहले सदर बाजार पुलिस ने पतंग मार्केट घासमंडी में दो दुकानों पर रेड देकर काफी मात्रा में चायनीज मांझा बरामद किया था और दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बता दें कि न्यायालय ने भी चायनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस मांझे से कई लोगों की जान जाने के साथ ही घायल भी हुए है। कइयों का गला कटने के साथ अंगुलियां भी कट चुकी है। चायनीज मांझा धातु से बना होने के कारण विद्युत तारों में भी उलझता है और बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करता है।