मालदीव ने बरकरार रखा तमिलनाडु के जहाज मालिक पर लगा 2.28 करोड़ का जुर्माना

चेन्नई (तमिलनाडु), 16 नवंबर |मालदीव सरकार के तमिलनाडु के जहाज मालिक पर कथित तौर पर मालदीव के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने के मामले में 2.28 करोड़ रुपये का जुर्माना को बरकरार रखा है।

दरअसल, गत 22 अक्टूबर को होली स्पिरिट नामक मछली पकड़ने वाला जहाज को जब्त मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बल ने जब्त कर लिया था, जिस पर 12 मछुआरे सवार थे। इस पर मालदीव के मत्स्य पालन, समुद्री संसाधन और कृषि विभाग ने 29 अक्टूबर को जहाज के मालिक पर 2.28 करोड़ रुपये (42,00,000 मालदीवियन रूफिया) का जुर्माना लगाया था। इस जुर्माना के खिलाफ मछली पकड़ने वाले जहाज के मालिक एंटनी जयाबालन ने मालदीव सरकार से अपील की थी, लेकिन थारुवैकुलम जहाज संचालक की इस अपील को मालदीव सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने जहाज मालिक पर लगाए गए2.28 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा। मालदीव गणराज्य के मत्स्य पालन, समुद्री संसाधन और कृषि मंत्रालय ने जुर्माना माफ करने या इसे कम करने से इनकार कर दिया।

जहाज के मालिक जयबालन ने आरोप लगाया कि मालदीव में भारतीय विदेश मामलों के उच्चायोग के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर भारतीय मछुआरों के पक्ष में राजनयिक बातचीत नहीं की। मालदीव के पानी में अनजाने में मछली पकड़ने की बात भी साबित नहीं हुई है। मछली पकड़ने का तरीका, पकड़ी गई मछलियां और बायकैच की अनुमति भारत सरकार के अनुसार है। उन्होंने कहा कि जुर्माना राशि जहाज की लागत से लगभग दोगुना है। इसलिए मैं जुर्माने के खिलाफ फिर से अपील करुंगा। इसे लेकर नई दिल्ली में आंदोलन करने की योजना बना रहा हूं।

जहाज पर मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अतिक्रमण करने, मछली पकड़ने के निषिद्ध तरीकों को अपनाने, बिना लाइसेंस के मछली पकड़ने और मालदीव के जल में प्रतिबंधित मछली प्रजातियों को पकड़ने, मारने और रखने सहित कई आरोप लगाए गए हैं।