इस्कॉन ब्रिज हादसा: 9 लोगों को कार से कुचलने के आरोपित तथ्य के पिता की जमानत मंजूर

अहमदाबाद, 1 नवंबर । हाई कोर्ट ने इस्कॉन ब्रिज पर कार से 9 लोगों को कुचलने के आरोपित तथ्य पटेल के पिता प्रग्नेश पटेल को जमानत दे दी है। प्रग्नेश पटेल पर घटनास्थल पर जाकर अपने पुत्र को भीड़ से छुड़ाने के लिए लोगों को धमकी देने का आरोप है। पुत्र के साथ प्रग्नेश पटेल को भी घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया था। 103 दिनों बाद उसे जमानत दी गई है।

घटना के बाद पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर 24 घंटे के अंदर जिला न्यायालय में पेश किया था। आरोपित तथ्य के पिता प्रग्नेश पटेल पर धारा 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रग्नेश पटेल के जमानत की मांग नहीं करने पर उसे न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया गया था।

इसके बाद प्रग्नेश पटेल ने अपने वकील निसार वैद्य के जरिए कोर्ट में जमानत मांगी थी। कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने पर उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

प्रग्नेश पटेल पर आरोप है कि पुत्र तथ्य ने जब इस्कॉन ब्रिज पर कार से 9 लोगों कुचल दिया, उसके बाद घटनास्थल पर पहुंच कर उसने लोगों को धमकी दी। भीड़ ने उसके पुत्र तथ्य को घेर कर रखा था, इस दौरान प्रग्नेश ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल कर लोगों को धमकी दी और तथ्य को लोगों की भीड़ से निकाल कर हॉस्पिटल ले गया। जबकि वहां 9 लोगों के चिथड़े इधर-उधर पड़े हुए थे।

लोगों को धमकी देने के आरोप में प्रग्नेश को गिरफ्तार किया गया था। अहमदाबाद ग्रामीण सेशन्स कोर्ट ने प्रग्नेश पटेल की जमानत याचिका रद्द कर दी जिसके बाद हाई कोर्ट में रेगुलर जमानत याचिका दायर की गई थी।