रांची, 19 अक्टूबर । एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने गुरुवार को पूर्व मंत्री रमेश मुंडा हत्याकांड के आरोपित राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पूर्व राजा पीटर की जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद एनआईए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अदालत के समक्ष अपने बचाव में बहस कराते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में वह निर्दोष है जबकि एनआईए के अधिवक्ता ने बहस में कहा था कि इस हत्याकांड में राजा पीटर की संलिप्तता है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। राजा पीटर ने अदालत में 31 जुलाई को जमानत याचिका दाखिल की थी।
उल्लेखनीय है कि बुंडू के एसएस हाई स्कूल में 9 जुलाई, 2008 को एक समारोह में पूर्व मंत्री व तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। समारोह में छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद वे संबोधित कर रहे थे। इस बीच कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल में आकर फायरिंग शुरू कर दी।
इसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गयी थी। मामले में बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया था। रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की बाद में एनआईए ने जांच की। कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद उससे पूछताछ के दौरान इसमें राजा पीटर का नाम सामने आया था। इसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया था।