पाकिस्तान में देशद्रोह कानून खत्म

लाहौर, 31 मार्च । पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में देशद्रोह कानून को खत्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने कल (गुरुवार) द्रेशद्रोह से संबंधित पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124-ए को रद कर दिया। इस कानून के खिलाफ देश के कई नागरिकों ने याचिका दायर की थीं। इन लोगों ने देशद्रोह कानून को इस आधार पर चुनौती दी थी कि हुकूमत ने इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ किया है।

उल्लेखनीय है कि देशद्रोह के कानून को खत्म करने का फैसला देने वाले जस्टिस करीम वही हैं, जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को दोषी ठहराया था और 2007 में संविधान को पलटने के लिए राजद्रोह के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।