उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

इस्लामाबाद, 4 मई । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। दलीलें को सुनने के बाद कोर्ट ने नौ अलग-अलग मामलों में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी।

खान मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की विभिन्न अदालती सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता जताते हुए उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की बुधवार को चेतावनी दी थी।

अदालत ने 18 अप्रैल को आठ मामलों में खान की जमानत तीन मई तक के लिए बढ़ा दी थी। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सात मामलों में 10 दिन के लिए खान की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। अदालत ने खान को स्थाई जमानत के लिए इस अवधि के दौरान संबंधित जिला अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने दो अन्य मामलों में खान की जमानत अवधि नौ मई तक के लिए बढ़ा दी।