नई दिल्ली, 15 जून । केंद्र सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क में 5 फीसदी की कटौती की है। इस कटौती के बाद खाद्य तेलों के आयात पर लगने वाला शुल्क अब 17.5 फीसदी से घटकर 12.5 फीसदी हो गया है। सरकार ने इससे संबधित अधिसूचना जारी कर दी है, जो आज से लागू हो गया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर सीमा शुल्क को 17.5 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। खाद्य मंत्रालय ने इस आशय का एक आदेश अधिसूचना संख्या 39/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 14 जून, 2023 के माध्यम से जारी किया गया है, जो 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगा।
मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तेलों पर बुनियादी आयात शुल्क को घटा दिया है। केंद्र के इस कदम से परिष्कृत सूरजमुखी और परिष्कृत सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क में कमी से उपभोक्ताओं को फायादा होगा। साथ ही घरेलू बाजार में खुदरा कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2021 में रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 32.5 फीसदी से घटाकर 17.5 फीसदी कर दिया था।